स्टेकहोल्डर संबद्ध समिति - Stakeholder Affiliate Committee

स्टेकहोल्डर संबद्ध समिति - Stakeholder Affiliate Committee


धारा 178 (5) यह प्रावधान करती है कि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय पर 1000 से अधिक शेयरधारक, ऋणपत्र धारक, निक्षेप धारक, एवं कोई प्रतिभूति धारक से मिलकर बनने वाली कंपनी का संचालक मंडल स्टेकहोल्डर संबद्ध समिति का गठन करेगा।


इस समिति में एक अध्यक्ष होगा जो गैर-कार्यकारी संचालक होगा तथा इसमें उतने ही अन्य सदस्य होंगे जितने संचालक मंडल द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। यह समिति कंपनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों पर विचार करेगी एवं उनका समाधान करेगी।


धारा 178 के अनुसार गठित प्रत्येक समिति का अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में इसके संबंध में उसके द्वारा अधिकृत किया गया समिति का कोई अन्य सदस्य कंपनी की साधारण सभा में उपस्थित होगा।