स्टॉक - stock

 स्टॉक - stock


कंपनी अधिनियम की धारा 2(84) में दी गई शेयर की परिभाषा में स्टॉक शब्द का प्रयोग किया गया • है। स्टॉक से आगय एकीकृत किए गए कंपनी के पूर्ण दत्त शेयरों की पोटली या गठरी से है। इस प्रकार एकीकृत किए जाने के बाद स्टॉक का, शेयरों के विपरीत कोई अंकित मूल्य नहीं रह जाता। अंतरण की सुविधा हेतु शेयरों को स्टॉक में बदला जाता है।


कंपनी अधिनियम की धारा 61 के अनुसार, "कंपनी मूल रूप से स्टॉकका निर्गमन नहीं कर सकती है। यदि कंपनी की अंतर्नियमावली में व्यवस्था है जो वह शेयरधारियों की सभा में एक साधारण संकल्प पारित करके अपने पूर्ण दत्त शेयरों को स्टॉक में परिवर्तित कर सकती है

तथा इसी प्रक्रिया द्वारा स्टॉक को पुनः शेयरों में परिवर्तित किया जा सकता है। स्टॉक धारियों को वे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो शेयरधारियों को होते है।"


कंपनी अधिनियम की धारा 64 के अनुसार, “यदि कंपनी ने अपने शेयरों को स्टॉक में अथवा स्टॉक को पुनः शेयरों में परिवर्तित किया है। तो परिवर्तित के 30 दिन के भीतर उसी सूचना रजिस्ट्रार के पास भेजन होती है। रजिस्ट्रार उक्त सूचना का पंजीकरण करने के पश्चात कंपनी के ज्ञापन पत्र में आवश्यक परिवर्तन कर देता है।"