बोनस शेयरों के निर्गमन की शर्तें - Terms of issue of bonus shares
बोनस शेयरों के निर्गमन की शर्तें - Terms of issue of bonus shares
अधिनियम की धारा 63 (2) एवं (3) के अंतर्गत बोनस शेयरों का निर्गमन करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाना चाहिए:
i. अंतर्नियमावली में बोनस शेयरों के निर्गमन हेतु लाभों या आरक्षित कोषों का पूँजीकरण करने की व्यवस्था होनी चाहिए।
ii. संचालक-मंडल द्वारा उपयुक्त संकल्प पारित किया जाना चाहिए।
iii.कंपनी की साधारण सभा में शेयर धारियों की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए।
iv. कंपनी ने स्थायी निक्षेपों एवं ऋणपत्रों पर देय ब्याज या मूलजन राशि का भुगतान करने में कोई चूक न की हो।
V. कंपनी ने कर्मचारीयों की वैधानिक देयताओं जैसे भविष्यानिधि में अंशदान, ग्रेच्युटी एवं बोनस के भुगतान में चूक न की हो।
vi. यदि बोनस शेयरों की निर्गमन की तिथि पर कोई शेयर अंशतः दत्त हो, तो उन्हें पूर्ण दत्त बनाया जाना चाहिए।
vil. कंपनी की अन्य शर्तों का पालन करना चाहिए।
viii. बोनस शेयरों को लाभांश के बदले जारी नहीं किया जा सकता।
यह उल्लेखनीय है कि एक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी को बोनस के निर्गमन के संबंध में सेबी (SEBI) द्वारा जारी किए गए सेबी (पूँजी का निर्गमन एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 में निर्धारित की गई शर्तों का पालन भी करना चाहिए।
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