विमोचन की शर्तें - Terms of release
विमोचन की शर्तें - Terms of release
कंपनी अधिनियम की धारा 55 (2) के अनुसार कंपनी को पूर्वाधिकार शेयरों के विमोचन के संबंध में निम्नलिखित प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है :
i. अर्नियमावली में ऐसे शेयरों के निर्गमन की अनुमाते होनी चाहिए।
ii. इन शेयरों का विमोचन तभी हो सकता है जबकि वे पूर्वादत्त हों।
iii. इन शेयरों का विमोचन केवल कंपनी के ऐसे लोगों में से ही किया जा सकता है
जो अन्यथा लाभांश के रूप में बांटे जा सकते हैं; अथवा ऐसे नये शेयरों के जारी करने से प्राप्त धन राशि से जो विमोचन के उद्देश्य से ही जारी किए गए हों। यदि इन शेयरों का विमोचन कंपनी के लाभ से किया जाता है तो विमोचित शेयरों के अंकित मूल्य के बराबर राशि एक विशेष आरक्षित कोष जिसे पूँजी विमोचन आरक्षित खाता" कहते है: में अंतरित की जानी चाहिए।
iv. यदि शेयरों के विमोचन पर कोई प्रिमियम देना है तो उसकी व्यवस्था विमोचन से पूर्व कंपनी के लाभों से या प्रतिभूति प्रिमियम खाते से की जानी चाहिए।
8) अविमोचनशील पूर्वाधिकार शेयर अविमोचनशील पूर्वाधिकार शेयरों का विमोचन कंपनी के समापन के समय ही संभव होता है, कंपनी के जीवन काल में नहीं। कंपनी अधिनियम, 2013 के लागु होने के बाद अविमोचनशील पूर्वाधिकार शेयरों के निर्गमन के निषिद्ध कर दिया गया है।
वार्तालाप में शामिल हों