अनुसूची VII - Schedule VII

अनुसूची VII - Schedule VII


यथा संशोधित अनुसूची VII के अनुसार कंपनियों की कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति में निम्नलिखित क्रियाकलापों को शामिल किया जा सकता है :


(i) भूखमरी, निर्धनता एवं कुपोषण का उन्मूलन करना, स्वास्थ्य रक्षाएवं साफ-सफाई को बढ़ावा तथा सुरक्षित पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना;


ii) बच्चों, महिलाओं, वृद्धों एवं विकलांग व्यक्तियों में व्यावसायिक कौशल बढ़ाने एवं रोजगार सहित शिक्षा का विकास करना तथा जीविकोपार्जन बढ़ाने वाली परयोजनाएँ चालाना;


iii) लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देना, महिलाओं एवं अनाथ बच्चों के लिए घर एवं छात्रावासों की स्थापना करना, वृद्धाआश्रम खोलना, डे केयर केन्द्र स्थापित करना तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना;


iv) पर्यावरणीय संपोषण, पारिस्थकीय संतुल, वनस्पतियाँ एवं जीव-जंतु के संरक्षणू, जानवरों के कल्याण, वन विकास, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व्यवस्था करना;


v. ऐतिहासिक महत्व के भवनों एवं स्थलों प्रथा कलाकृतियों को पूर्व स्थिति में लाने के कार्य सहित राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का संरक्षण करना, सार्वजनिक पुस्तकालय खोलना परंपरागत कला एवं हस्तशिल्प का संवर्धन एवं विकास कना;


vi) ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों, राष्ट्रीय मानयता प्राप्त खेलों, पैरालिम्पिक खेलों एवं ओलंपिक खेलों के विकास हेतु प्रशिक्षण देना;


vii) केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षणि संस्थान में स्थित टेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटर को अंशदान या कोष उपलब्ध कराना;


viii) सशस्त्र बलों के भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में मारे गए व्यक्तियों की विधवाओंएवंउनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय करना;


ix) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष अथवा केन्द्र सरकार पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास व सहायता वकल्याण के लिए बनाए गए किसी अन्य कोष में अंशदान करना;


(x) ग्रामीण विकास परियोजाएँ:


(xi) मलिन बस्ती क्षेत्र का विकास।