भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए सुधार के उपाय - Reform Measures Taken by Reserve Bank of India
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए सुधार के उपाय - Reform Measures Taken by Reserve Bank of India
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण बनाने के लिए रिजर्व बैंक उन्हें मजबूत करने तथा उनके कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए समय-समय पर उपाय करता रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास में भागीदार के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका निर्धारित करने में प्रायोजक बैंकों की निर्णायक भूमिका पर विचार करते हुए तथा प्रायोजक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच सहक्रिया को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक को सूचित किया था कि वे अपने प्रायोजित क्षेत्रीय बैंकों के मानव संसाधन सूचना प्रौद्यिगिकी तथा परिचालन से जुड़े मुद्दों पर कदम उठाएं।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने तथा निर्णय लेने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशक मंडल को और शक्तियाँ तथा लचीलापन प्रदान करने के लिए, रिजर्व बैंक के सितंबर, 2006 में परिचालनात्मक सक्षमता के लिए क्षेत्रीय बैंकों के निदेशक मंडलों के सशक्तीकरण पर एक कार्यबल का गठन किया था। इस कार्यबल का गठन ऐसे क्षेत्रों पर विचार करने और सुझाव देने के लिए किया गया था, जहाँ निदेशक मंडलों को विशेष रूप से निवेश, व्यवसाय विकास तथा कर्मचारियों जैसे कर्मचारी संख्या का निर्धारण, नई भर्ती, पदोन्नति आदि के मामलों में और स्वायतता दी जा सकें। इस कार्यबल ने 31 जनवरी, 2007 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के परिचालनात्मक लचीलेपन के संबंध में अनेक सिफारिशें कीं, उनमें से कुछ का विवरण नीचे दिया गया है:
(i) चयनित आधार पर निदेशक मंडलों में निदेशकों की संख्या बढ़ाकर 15 की जाए। (ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष का चयन अर्हता प्राप्त अधिकारियों के पैनल से गुणवता के आधार पर किया जाए।
(iii) निदेशक मंडल के सदस्यों का न्यूनतम काल 2 वर्ष का हो।
(iv) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निम्नलिखित समितियाँ होनी चाहिए (1) जोखिम प्रबंधन समिति,
(2) प्रबंधन समिति, (3) निवेश, मानव संसाधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी समिति तथा (4) लेखा परीक्षा समिति (v) शाखाओं के वर्गीकरण,
कर्मचारियों से संबंधित मानदंड तथा पदोन्नति नीति एवं अन्य मानव संसाधन से जुड़े मामलों से संबंधित विषयों का अध्ययन इस प्रयोजन से रिजर्व
बैंक / भारत सरकार द्वारा गठित समिति / कार्यबल द्वारा गहराई से किया जाए।
कार्यबल की कुछ सिफारिशें, कार्यन्वित की जा चुकी हैं और शेष विचाराधीन हैं।
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