सांस्कृतिक और शिक्षण अधिकार (अनुच्छेद 29-30) - Cultural and Educational Rights (Articles 29-30)

सांस्कृतिक और शिक्षण अधिकार (अनुच्छेद 29-30) - Cultural and Educational Rights (Articles 29-30)

सांस्कृतिक और शिक्षण अधिकार (अनुच्छेद 29-30) - Cultural and Educational Rights (Articles 29-30)

अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा और शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने और उन्हें चलाने के उनके अधिकार की रक्षा करते हैं। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने और चलाने का अधिकार है।


संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार, अधिग्रहण एक्ट, 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया। संविधान के 44वें संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा। अनुच्छेद 300 ए के तहत यह संवैधानिक अधिकार बन गया।